अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर हाई कोर्ट की बड़ी कारवाही
वीओ, इधर क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि वहा न्यायालय पुरा सम्मान करते हैं उन्होंने कहा न्यायालय हमेशा जनहित में फैसला सुनाती है लेकिन कुछ लोग अपने हित व दूसरों के अहित तथा राजनीतिक फायदे के लिए पीआईएल दायर कराते हैं इसलिए न्यायालय को विचार विमर्श करना चाहिए कि दायर पीआईएलकर्ता का हित और जनता का हित इसमें है या नही और वो क्यों पीआईएल दायर कर रहा है।
RELATED ARTICLES