देशभर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 227 लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. कोराना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनज़र ही नोएडा के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 की अवधि का बढ़ा दिया है. अब धारा 144 को 30 अप्रैल तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है.
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में पहले 5 अप्रैल तक के लिए ही सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई थी. एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जानलेवा कोरोना वायरस के मद्देनजर जनपद गौतमबुद्धनगर में पांच अप्रैल तक धारा 144 लागू थी. अब धारा 144 को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है. द्विवेदी ने बताया कि देश में लागू लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी 30 अप्रैल तक सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधित आयोजन, हर प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया जाता है. उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध भारतीय दंड कानून की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
देहरादून। उत्तराखंड में ड्रोन संचालन को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने ड्रोन संचालन व निर्माण...