जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने शानू को जिला बदर घोषित किए जाने की पुष्टि की है.शानू को जिला बदर घोषित करने की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से चल रही थी.
भू-माफिया घोषित हुए समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. सांसद आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू को प्रशासन ने जिला बदर घोषित कर दिया है. फसाहत अली खान शानू पर यतीमखाना और डूंगरपुर मामले में कई संगीन धाराओं में मुक़दमे दर्ज हैं और कई महीने से भूमिगत चल रहे हैं. जिसके बाद पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एडीएम राम भरत तिवारी ने उन्हें 6 महीने के लिए ज़िला बदर घोषित किया है.
जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने शानू को जिला बदर घोषित किए जाने की पुष्टि की है.शानू को जिला बदर घोषित करने की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से चल रही थी. पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राम भरत तिवारी ने उनको जिला बदर घोषित कर दिया है. जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि फसाहत खां शानू को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर छह माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है. इस दौरान अगर वह जिले की सीमा में दिखाई देते हैं तो उनको गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अलग से मुकदमा चलाया जाएगा.
आजम खान के परिवार के खिलाफ भी जारी है गैर जमानती वारंट
इससे पहले रामपुर जिला कोर्ट ने सपा सांसद आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. दरअसल, मामला आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाणपत्र को लेकर है. इस केस के संबंध में बुधवार को आजम खान, उनकी विधायक पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन तीनों में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ. इसके बाद कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.
पेशी पर नहीं आए आजम और उनका परिवार
बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने धारा 420, 467, 468, 471 के तहत आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मंगलवर को एडीजी-6 की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, इस दौरान सांसद आज़म खान, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म कोर्ट में पेश होना था. कोर्ट में पेश नहीं होने पर एडीजे कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए.
बता दें कि विधायक अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में दर्ज मुकदमे के मामले में सांसद आजम खां, उनकी डॉ. तजीन फातमा और विधायक अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं.
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