उत्तराखंड-हाईकोर्ट ने ऑनलाइन के किसी भी माध्यम से फीस लेने पर लगाई रोक,भाजपा नेता कुंवर जपेंद्र सिंह ने दायर की थी याचिका
नैनीताल हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता कुंवर जपेंद्र सिंह की याचिका पर फैसला सुनाया है जिसमें हाईकोर्ट ने ऑनलाइन के किसी भी माध्यम से फीस लेने पर रोक लगा दी है हालांकि कोर्ट ने ऑनलाइन पढ़ाने वाले स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने में छूट भी दी है
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