मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून में लोगो ने सरकारी भूमि, सड़क और नालो के ऊपर अतिक्रमण कर दिया है। देहरादून नगर निगम इन अतिक्रमणकारियों को हटा नहीं रही है। कहा है कि जहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है वहाँ पर लोगों ने दोबारा अतिक्रमण कर दिया है
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कहा कि उनके द्वारा सरकार, नगर निगम और एम.डी.डी.ए.को कई बार अतिक्रमण को हटाने का प्रत्यावेदन दिया गया, लेकिन उनके प्रत्यावेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही अतिक्रमण को रोका गया। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इसपर हैरानी जताते हुए राज्य सरकार, कैनटोनमेन्ट बोर्ड, नगर निगम और एम.डी.डी.ए.को नोटिस जारी कर दिया है और चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है
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